यूपी में 12 नवंबर को आएगी मसौदा मतदाता सूची, 4 जनवरी 2027 को होगा अंतिम प्रकाशन
The draft voter list in UP will be released on November 12, and the final list will be published on January 4, 2027.
IPN Live
Lucknow, 17 Oct, 2026 01:42 AM11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां, 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं के पंजीकरण पर जोर
लखनऊ, 16 अक्टूबर 2026 (आईपीएन)। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके तहत 12 नवंबर 2026 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 11 दिसंबर तक का समय मिलेगा। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण की तैयारियों और कार्यक्रम की जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना और सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाना है। मतदेय स्थलों का सम्भाजन और पुनर्व्यवस्थापन 2 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। सामान्यतः प्रत्येक मतदेय स्थल पर 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। बूथों के निर्धारण में भौतिक सत्यापन, भवनों की उपयुक्तता, मतदाताओं की सुविधा और परिवार के सदस्यों के नाम एक ही अनुभाग में रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
फॉर्म-6, 7 और 8 से कर सकेंगे आवेदन
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6ए, नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा निवास परिवर्तन, विवरण में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र बदलने और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
आवेदन बूथ लेवल अधिकारियों को ऑफलाइन दिए जा सकेंगे। इसके अलावा Voter Service Portal और ECINET ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर
नवदीप रिणवा ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों की उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या जो 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 की अर्हता तिथियों के आधार पर पात्र होने वाले युवाओं से भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे। इन आवेदनों का निस्तारण संबंधित अर्हता तिथि वाली तिमाही में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति सुनिश्चित करें दल
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियों की अवधि में प्राप्त सभी फॉर्मों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म-6, 7 या 8 बूथ लेवल अधिकारी को दे सकेंगे। यदि कोई एजेंट पूरी दावा-आपत्ति अवधि में 30 से अधिक फॉर्म जमा करता है, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उनका दोबारा सत्यापन करेंगे।
गलत घोषणा पर होगी कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 9 अक्टूबर 2026 के आयोग के निर्देश के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत फॉर्म-7 में मिथ्या घोषणा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिए गए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। मसौदा सूची के प्रकाशन, दावा-आपत्ति अवधि और अंतिम मतदाता सूची जारी होने के समय जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ बैठकें भी की जाएंगी।
बैठक में समाजवादी पार्टी, अपना दल (एस), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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