विधान परिषद चुनाव 2026: वोट डालने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य, 10 वैकल्पिक दस्तावेजों को भी मिली मान्यता

Legislative Council Elections 2026: Identity card mandatory for voting, 10 alternative documents also approved

IPN Live

IPN Live

Lucknow, 6 Oct, 2026 07:37 PM
विधान परिषद चुनाव 2026: वोट डालने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य, 10 वैकल्पिक दस्तावेजों को भी मिली मान्यता

लखनऊ, 06 अक्टूबर 2026 (आईपीएन)।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटो पहचान पत्र का प्रयोग अनिवार्य होगा।

23 अक्टूबर को होगा मतदान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के पांच स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों, मेरठ खण्ड स्नातक, आगरा खण्ड स्नातक, वाराणसी खण्ड स्नातक, लखनऊ खण्ड स्नातक एवं इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक तथा छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों, मेरठ खण्ड शिक्षक, आगरा खण्ड शिक्षक, वाराणसी खण्ड शिक्षक, लखनऊ खण्ड शिक्षक, बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक एवं गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक में 23 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा।

फर्जी मतदान रोकने के लिए सख्ती

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रतिरूपण अर्थात फर्जी मतदान को रोकने के लिए जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया गया है, उनके लिए मतदान से पूर्व इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयोग का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना और प्रत्येक मतदाता की सही पहचान सुनिश्चित करना है।

वोटर आईडी नहीं तो भी नहीं छिनेगा मतदान का अधिकार

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता किसी कारणवश अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मतदाता आयोग द्वारा अनुमन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

ये 10 दस्तावेज होंगे मान्य

मतदाता निम्नलिखित में से कोई एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे-

  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • राज्य या केंद्र सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकाय अथवा निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
  • सांसदों, विधायकों एवं पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र
  • संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
  • विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल डिग्री अथवा डिप्लोमा प्रमाण-पत्र
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड

मतदान से पहले दस्तावेज जरूर जांच लें

निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र जाने से पहले अपने पहचान दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

#UPMLCElection2026 #VidhanParishadElection #GraduateElection #TeacherElection #Voting2026 #ElectionCommission #UPPolitics #LucknowNews #IPNNews #BreakingNews

सर्वाधिक पसंद

Leave a Reply

comments

Loading.....
  1. No Previous Comments found.