LOKSABHA ELECTION 2024 : प्रचार-प्रसार के लिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर प्रसारण का समय आवंटित
LOKSABHA ELECTION 2024: Broadcast time allotted on Doordarshan and All India Radio stations for publicity

IPN Live
Lucknow, 7 Apr, 2024 04:19 PMलखनऊ, 07 अप्रैल 2024 (आईपीएन)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा प्रदेश की विधानसभा उप निर्वाचन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर प्रसारण समय आवंटित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 06 राष्ट्रीय दलों तथा उत्तर प्रदेश के 02 राज्यीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार-प्रसार के लिए समय की न्यायसंगत हिस्सेदारी का आवंटन किया गया है। यह सुविधा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों या किसी स्वतंत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की लोकसभा निर्वाचन तथा विधानसभा उप चुनाव के लिए राष्ट्रीय दलों एवं राज्यीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर प्रचार-प्रसार हेतु लगभग 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 241 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 148 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 54 मिनट, आम आदमी पार्टी को 47 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 45 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 64 मिनट का समय आवंटित किया गया है।
इसी प्रकार राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों पर प्रचार-प्रसार हेतु कुल 15 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 362 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 222 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 81 मिनट, आम आदमी पार्टी को 71 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 68 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 96 मिनट समय आवंटित किया गया है।
इसी प्रकार दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों और राज्य राजधानी केन्द्र पर प्रचार-प्रसार के लिए राज्य स्तरीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी को 53 मिनट तथा अपना दल (सोनेलाल) को 27 मिनट आवंटित किये गये हैं। साथ ही इन दोनों राज्यीय दलों को पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेटलाइट सेवा चैनल और आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुकअप पर 10-10 मिनट का समय आवंटित किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दूरदर्शन व आकाशवाणी पर किसी भी राजनैतिक दल के ऐसे बयानों को प्रसारण की अनुमति नहीं होगी, जिसमें अन्य देशों की निन्दा की गयी हो, धर्मों या समुदायों पर हमला किया गया हो, कुछ भी अश्लील या अपमानजनक बात, हिंसा भड़काने संबंधी बयान, ऐसा बयान जिसमें न्यायपालिका की अवमानना हो, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति निन्दा संबंधी बयान, ऐसा बयान जो देश की एकता, सम्प्रभुता और अखण्डता को प्रभावित करता हो या किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना की गयी हो।
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