UP विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बार भी स्थगित नहीं हुई सदन की कार्यवाही तो निजी विश्वविद्यालय समेत 12 विधेयक हुए पास

During the winter session of the UP Legislative Assembly, the proceedings were not adjourned even once, and 12 bills, including one related to private universities, were passed.

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Lucknow, 29 Dec, 2025 06:19 PM
UP विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बार भी स्थगित नहीं हुई सदन की कार्यवाही तो निजी विश्वविद्यालय समेत 12 विधेयक हुए पास
लखनऊ, (आईपीएन)। उत्तर प्रदेश अठारहवीं विधान सभा का वर्ष 2025 का तृतीय सत्र 19 दिसंबर 2025 को प्रारम्भ होकर 24 दिसंबर 2025 को सम्पन्न हुआ। चार उपवेशनों के उपरांत सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। इस दौरान सदन की कार्यवाही एक बार भी स्थगित नहीं हुई तथा सुचारु एवं विधिवत संचालित हुई और सभी निर्धारित विधायी कार्य पूर्ण किए गए।

यह जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्थगन समय शून्य रहा तथा स्थगन रहित समय 24 घंटे 50 मिनट रहा। इस तरह कुल समयावधि में 24 घंटा 50 मिनट तक सदन की कार्यवाही हुई। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुल प्राप्त प्रश्न 2776 रहे, स्वीकृत प्रश्नों में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 01 तारांकित प्रश्न 451 तथा तरंकित प्रश्नों की संख्या1842 रही। वहीं उत्तरित प्रश्नों में अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों की संख्या 00, तारांकित प्रष्न 51 तथा अतारांकित प्रश्नों की संख्या 530 रही।

विधान भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में श्री महाना ने बताया कि कुल प्राप्त 2776 प्रश्नों में से 2650 प्रश्न (95.46 प्रतिशत) सदस्यों से ऑनलाइन प्राप्त हुए। सभी प्रश्नोत्तर शासन से ऑनलाइन प्राप्त किए गए जिन्हें सदस्यों एवं पब्लिक पोर्टल पर भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि नियम-51 के अंतर्गत कुल 388 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें ध्यानकर्षण के लिए 233 सूचनाएं स्वीकार हुई तथा 295 सूचनाएं अस्वीकार हो गयी। इनमें 6 पर वक्तव्य तथा 5 पर केवल वक्तव्य दिए गए।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय सत्र -2025 में प्राप्त याचिकाओं में सदन की कार्यवाही के दौरान कुल प्राप्त याचिकाओं की संख्या 408 रही। जिसमें 372 ग्राह्य, 04 अग्राह्य तथा व्यपगत याचिकाओं की संख्या 32 रही। यह भी बताया कि वहीं 18वीं विधानसभा के वर्ष 2025 के तृतीय सत्र में नियम- 311 के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। जबकि अन्य नियमगत सूचनओं पर गौर किया जाए तो वर्ष 2025 के तृतीय सत्र में नियम - 56 के अर्न्तगत प्राप्त सूचनाओं में कुल प्राप्त 40 सूचनाओं में ग्राहयता के लिए स्वीकार 10, ध्यानाकर्षण हेतु 01 तथा अस्वीकृत सूचननाओं की संख्या 29 रही। उन्होंने बताया कि वहीं नियम-301 के अर्न्तगत कुल प्राप्त 293 सूचनाओं में स्वीकृत सूचनाएं 171 तथा अस्वीकृत सूचनाएं 122 रही। श्री महाना ने बताया कि नियम-300 के तहत कुल प्राप्त सूचनाओं की संख्या 14 रही। इनमें सुनकर अग्राह्य की सूचनाएं 02 रही जबकि अस्वीकार सूचनाएं 12 रहीं। वहीं नियम-103 के तहत कुल प्राप्त 06 प्रस्तावों में 06 ग्राह्म तथा अग्राह्य सूचना 00 रही। 

उल्लेखनीय है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधि मान्यकरण विधेयक, 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश  निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश सुगम्य  व्यापार (प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025), उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन विधेयक) 2025, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर निरसन विधेयक 2025, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) 2025 तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (2025 2026) का अनुपूरक विधेयक 2025 पारित किए गए।

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