चित्रकूट : घर में घुस कर भवन स्वामी पर हमला करने वाले को सजा
Chitrakoot: Punishment for the person who entered the house and attacked the building owner
IPN Live
Lucknow, 26 Nov, 2022 10:26 PMचार साल की सजा के साथ 13 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा
चित्रकूट, 26 नवंबर 2022 (आईपीएन)। निर्माणाधीन भवन देखने पहुंचे भवनस्वामी पर हमला करने के मामले में दोषसिद्ध होने पर हमलावर आरोपी को न्यायालय ने चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि मानिकपुर निवासी राजीव सेन ने बीती 23 अगस्त 2007 को मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी ने कहा था कि 23 अगस्त 2007 को वह कचहरी से वापस आकर मानिकपुर के महावीरनगर स्थित अपने निर्माणाधीन मकान में चल रहे छपाई कार्य को देखने गया था। लगभग शाम चार बजे निर्माणाधीन भवन के कमरे में दाखिल होने पर पीछे से घात लगाए मोहल्ले के ही रहने वाले रतिपाल उर्फ कुंदन यादव पुत्र कंधी ने अपने परिवारिक सदस्यों के साथ उस पर हमला कर दिया। इस दौरान बचाव में आने पर उसकी मां गायत्री देवी को भी हमलावरों ने पीटा, जिससे वह घायल हो गईं। इसके बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को *अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव* ने निर्णय सुनाया, जिसमें रतिपाल उर्फ कुंदन को धारा 452, 323, 325, 506 सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध पाए जाने पर चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 13 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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